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महाराष्ट्र के इन चार जिलों में नही होगी शराब की होम डिलीवरी

सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में आगे कहा गया है कि यह नियम उन्हीं स्थानों में लागू होगी जहां इसकी छूट दी गयी है। साथ ही शराब की बिक्री दिए गए दिन और समय पर लाइसेंस प्राप्त दुकानों को ही होगी।

महाराष्ट्र के इन चार जिलों में नही होगी शराब की होम डिलीवरी
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महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को लॉकडाउन अवधि के दौरान ही शराब की होम डिलीवरी करने की अनुमति दे दी। लेकिन शराब की इस होम डिलीवरी सेवा का लाभ उठाने के लिए मुंबई, पुणे, औरंगाबाद और नागपुर के लोगों को अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने अभी इन इलाकों में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति अभी नहीं दी है।

सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में आगे कहा गया है कि यह नियम उन्हीं स्थानों में लागू होगी जहां इसकी छूट दी गयी है। साथ ही शराब की बिक्री दिए गए दिन और समय पर लाइसेंस प्राप्त दुकानों को ही होगी।

इसके अलावा शराब की दुकानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि होम डिलीवरी करने वाले शख्स को मास्क और हैंड ग्लव्ज पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही उन्हें नियमित रूप से सैनिटाइजर का उपयोग भी करना होगा।

हालांकि, सरकार ने कहा कि होम डिलीवरी केवल लॉकडाउन अवधि के दौरान मान्य होगी और भविष्य में इस नियम में संशोधन या इसे रद्द भी किया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह राज्यों को शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी करने पर विचार करने के लिए कहा था।

लॉकडाउन के तीसरे चरण में जब वाइन शॉप की दुकानों को खोले जाने की अनुमति दी गयी तो लोगों की भीड़ दुकानों पर टूट पड़ी। लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। यही नहीं खुलेआम सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ने लगी। जिसके बाद वाइन शॉप को फिर से बंद करने के आदेश दे दिए गए।

मुंबई, दिल्ली सहित सभी बड़े शहरों में वाइन शॉप की सभी दुकानों के बाहर भारी भीड़ देखी गईं, यहां तक कि सरकार ने शराब की बिक्री पर "विशेष कोरोना फीस" के रूप में 70% अतिरिक्त कर लगाया था, इसके बाद भी भीड़ में कमी नहीं आई थी।

1 मई को, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खतरे के हिसाब से जिलों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में वर्गीकरण किया था, जिसके बाद रेड को छोड़ कर ऑरेंज और ग्रीन जोन में लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दी थी, लेकिन शराब बिक्री को कुछ शर्तों के साथ रेड जोन में भी बिक्री के लिए अनुमति दी गयी थी।

इसके अलावा सरकार ने कुछ जिलों में ऑनलाइन शराब की बिक्री को भी मंजूरी दिया है। इस प्रणाली के तहत, कोई व्यक्ति राज्य के उत्पाद शुल्क विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करके ई-टोकन प्राप्त कर सकता है और फिर शराब खरीदने के लिए दुकान पर जा सकता है।

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