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संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस

कोर्ट ने राज्य सरकार को दो सप्ताह में अपना जवाब देने का आदेश दिया है।

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस
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संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के 103 किलोमीटर इलाके को संरक्षित क्षेत्र के रूप में सूचित करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। एनजीओ वनशक्ति और पर्यावरण कार्यकर्ता स्टालिन दयानंद द्वारा दायर याचिका सुनकर जस्टिस बीआर गावई और एमएस कर्णिक की एक पीठ ने राज्य को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दर्ज करने का निर्देश दिया।

86 किलोमीटर भूमि अधिसूचित

वनशक्ति द्वारा दायर पीआईएल के अनुसार, 1997 के उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद राज्य को राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की सीमा का आंकलन करने और इसे व्यापक अतिक्रमण से बचाने के निर्देश दिए जाने के बावजूद कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आरटीआई के तहत इस बात की जानकारी मिली की राज्य ने अब तक केवल 86 किलोमीटर एसजीएनपी संरक्षित भूमि के रूप में अधिसूचित किया है।

हालांकि, याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर एक और आरटीआई पूछताछ के जवाब में, राज्य ने दावा किया कि राज्य सचिवालय भवन में आग के कारण उल्लेखित सीमा के सभी रिकॉर्ड जल गए है।


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