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महारेरा में रजिस्ट्रेशन के लिए मात्र 10 दिन


महारेरा में रजिस्ट्रेशन के लिए मात्र 10 दिन
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राज्य में 'महारेरा' (Maharashtra Real Estate Regulatory Authority) लागू हुए 80 दिन हो गए, लेकिन अभी तक मात्र 11 फीसदी यानी 1100 बिल्डरों ने अपने निर्माण कार्य का रजिस्ट्रेशन करवाया है। तीन महीने में मात्र 10 दिन ही बाकी है, जबकि महारेरा में रजिस्ट्रेशन के लिए तीन महीने का समय दिया गया था। अब देखना होगा कि जिन बिल्डरों ने अपने प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है क्या उन पर कार्रवाई होगी?

निर्माण कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए और बिल्डरों द्वारा ग्राहकों को ठगे जाने से रोकने के लिए राज्य में महारेरा कानून पास करते हुए महारेरा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। राज्य में इसे 1 मई से लागू किया गया था और अगस्त 2017 तक जिन नए पुराने निर्माण कार्यों को ओसी नहीं मिली है उन सभी योजनाओं को महारेरा से 31 जुलाई तक रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है। रजिस्टर्ड होने के बाद ही बिल्डर घरों को बेच सकेगा, अन्यथा उस पर कार्रवाई की जाएगी।

मुंबई सहित राज्य भर में लगभग 10 हजार निर्माण कार्यों को ओसी नहीं मिलने की बात कही जा रही है। इतने बड़े पैमाने पर मात्र 1100 बिल्डरों का ही रजिस्ट्रेशन करवाना अपने आप में हैरानी करने वाला है।

महारेरा के अध्यक्ष गौतम चटर्जी सहित सरकार की तरफ से भी रजिस्ट्रेशन के लिए और भी समय सीमा नहीं बढ़ाने की बार बार चेतावनी दिया था। लेकिन इस बारे में आरटीआई कार्यकर्ता विजय कुंभार का कहना है कि बिल्डर लॉबी सरकार पर और समय सीमा बढ़ाए जाने का दबाव डाल रही है, जबकि बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिय के सदस्य आनंद गुप्ता कुंभार की बात का खंडन करते हुए कहते हैं कि बिल्डरों द्वारा इस तरह की कोई मांग नहीं की गई है। गुप्ता आगे कहते हैं कि बिल्डरों ने रेरा में रजिस्ट्रेशन के लिए सभी आवश्यक तैयारी कर ली है। आने वाले 10 दिनों में सभी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे।


अब  तक 1100 योजना और 4500 एजेंटो का रजिस्ट्रेशन महारेरा के अंतर्गत हुआ है। अगले 10 दिनों मे यह आंकड़ा बढ़ने की सम्भावना है। अगर जो कोई 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए कोई समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। वसंत प्रभु, सचिव, महारेरा


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