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बिल्डरों को प्रीमियम में 50% की छूट

31 दिसंबर, 2021 तक निर्माण परियोजनाओं के लिए सभी प्रीमियमों पर 50 प्रतिशत की छूट देने के लिए बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इससे बिल्डरों को बड़ी राहत मिली है।

बिल्डरों को प्रीमियम में 50% की छूट
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31 दिसंबर, 2021 तक निर्माण परियोजनाओं के लिए सभी प्रीमियमों पर 50 प्रतिशत की छूट देने के लिए बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल (Cabinet) की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।  इससे बिल्डरों (Builder)  को बड़ी राहत मिली है। यह भी तय किया गया था कि जो परियोजनाएँ इस रियायत का लाभ उठाएँगी, उन्हें ग्राहकों की ओर से संपूर्ण स्टाम्प शुल्क (Stamp duty) का भुगतान करना होगा।

कांग्रेस ने पिछली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव का विरोध किया था।  हालांकि, सरकार में तीनों पक्षों के बीच चर्चा के बाद अब इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।दीपक पारेख की समिति का गठन राज्य के निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।  समिति ने निर्माण क्षेत्र में निवेश को अधिक आकर्षक बनाने और उसके अनुसार किफायती आवास की उपलब्धता बढ़ाने के सुझावों के साथ अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी।

समिति द्वारा सिफारिश की गई है, राज्य सरकार ने 31 दिसंबर 2021 तक निर्माण परियोजनाओं पर सरकार द्वारा लगाए गए सभी विभिन्न प्रीमियमों पर 50 प्रतिशत छूट देने का आदेश दिया है और सभी नियोजन अधिकारियों या स्थानीय प्रशासन द्वारा अपने स्तर पर लगाए गए प्रीमियम में रियायतें देने की भी।

कोरोना अवधि के दौरान, निर्माण उद्योग को कड़ी टक्कर मिली और बिल्डरों को भारी नुकसान हुआ।  इसलिए, इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए यह निर्णय लिया गया हैआवास क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के स्टाम्प शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया गया।  यह रियायत 31 मार्च, 2021 तक वैध है।  सभी परियोजनाएं जो प्रीमियम छूट का लाभ उठाना चाहती हैं, उन्हें 31 दिसंबर 2021 तक ग्राहक द्वारा पूर्ण स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना होगा।  इसलिए, उपभोक्ताओं को प्रीमियम में राज्य सरकार द्वारा दी गई रियायत का सीधा लाभ भी मिलेगा।

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