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बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, अगर ऐसे ही रहे हालात तो बंद करना पड़ेगा मेट्रो 3 का काम


बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, अगर ऐसे ही रहे हालात तो बंद करना पड़ेगा मेट्रो 3 का काम
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मेट्रो 3 के कार्यों से होनेवाली परेशानियों को देखते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ दिनों पहले मेट्रो को आदेश दिया था की वो रात में मेट्रो का कार्य ना करे , बावजूद इसके कई याचिकाकर्ता और पर्यावरणविदों ने लगातार कोर्ट को बताया की कोर्ट के आदेश के बाद भी मेट्रो 3 का कार्य रात में किया जा रहा है। जिसपर आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेट्रो को फटकार लगाते हुए कहा की अगर कोर्ट के पहले आदेश को नहीं माना गया तो मेट्रो 3 का कार्य ही बंद करना पड़ेगा।

याचिकाकर्ता रॅबिन जयसिंघाणी ने मुंबई लाइव से बात करते हुए बताया की कोर्ट ने मेट्रो को कड़ा फटकार लगाते हुए कहा की रात 10 बजे के बाद मेट्रो का कार्य बंद किया जाए वरना कोर्ट को मेट्रो3 का कार्य ही बंद करने का आदेश देना होगा। रॅबिन जयसिंघाणी ने मेट्रो 3 की आवाज से होनेवाली समस्या को लेकर कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उन्होने अपनी याचिका में मांग की है की मेट्रो 3 के कार्यों से प्रभावित होनेवाले लोगों को 10 हजार रुपये हर महिने कंपशेसन के रुप में दिया जाए।

इस याचिका के बाद कोर्ट ने एमएमआरसी को मेट्रो का कार्य रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बंद करने के लिए कहा था, बावजुद इसके पिछलें 10 से 15 दिनों से यहां पर मेट्रो का कार्य शुरु है। जिसके कारण नागरिको को काफी परेशानी होती है। पुलिस में भी इस बाबत कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस से भी जब कोई मदद नहीं मिली तो कोर्ट में याचिका दायर की गई। जिसपर सुवनाई करते हुए कोर्ट ने ये सख्त आदेश दिया।

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