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मुंबई- राज्य भर में 88 आवासीय परियोजनाओं का पंजीकरण रद्द किया जाएगा

महारेरा ने इन परियोजनाओं की सूची अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की है

मुंबई-  राज्य भर में 88 आवासीय परियोजनाओं का पंजीकरण रद्द किया जाएगा
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राज्य में 88 आवास परियोजनाओं का महारेरा पंजीकरण जो विभिन्न कारणों से कभी पूरा नहीं हो सका और अनावश्यक है, अब रद्द किया जाएगा। महारेरा ने इन परियोजनाओं की सूची अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की है और जिन लोगों को इन परियोजनाओं के संबंध में कोई आपत्ति है, उन्हें 15 दिनों के भीतर पंजीकरण कराने की अपील भी की है। (Registration of 88 housing projects across the state will be cancelled)

नई आवासीय परियोजनाओं के लिए महारेरा पंजीकरण अनिवार्य है। विकासकर्ताओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजना को पूरा करना भी अनिवार्य है। ऐसे डेवलपर जो समय पर परियोजना को पूरा नहीं करते हैं या जिनका पंजीकरण समाप्त हो जाता है, उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है। रेरा एक्ट में ऐसा प्रावधान है।

महारेरा ने 10 फरवरी, 2023 को एक परिपत्र के माध्यम से परियोजना के पंजीकरण को अव्यावहारिक और कभी पूरा नहीं होने के रूप में रद्द करने का निर्णय लिया। उस निर्णय का क्रियान्वयन अब शुरू हो गया है और तदनुसार महारेरा ने राज्य में 88 परियोजनाओं के पंजीकरण को रद्द करने का निर्णय लिया है।

इनमें ऐसी परियोजनाएँ शामिल हैं जो शून्य पंजीकरण, धन की अनुपलब्धता, परियोजनाओं के वित्तीय रूप से अव्यवहार्य होने, अदालती मामले, पारिवारिक विवाद, योजना के संबंध में नई सरकारी अधिसूचना आदि के कारण पूरी नहीं हो सकीं।

ऐसी 88 परियोजनाओं में 39 पुणे में, 15 रायगढ़ में, 8 ठाणे में, 4 मुंबई शहर में, 3-3 सिंधुदुर्ग, पालघर, नासिक, नागपुर, संभाजीनगर, सतारा, मुंबई उपनगरों में 2-2 और कोल्हापुर, नांदेड़, लातूर, रत्नागिरी और दादरा नगर हवेली में एक-एक परियोजना है।

इन सभी परियोजनाओं की सूची महारेरा ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की है। इन परियोजनाओं का पंजीयन रद्द करने के संबंध में कोई आपत्ति होने पर महारेरा ने इनका पंजीयन करने के निर्देश दिये हैं. आपत्तियां इस मेल secy@maharera.mahaonline.gov.in पर दर्ज की जा सकती हैं। आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही परियोजना रद्द करने पर अंतिम निर्णय की घोषणा की जाएगी।

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