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महा'रेरा' के क़ानूनी शिकंजे में फंसा चेंबूर का साई रिअल इस्टेट कंपनी


महा'रेरा' के क़ानूनी शिकंजे में फंसा चेंबूर का साई रिअल इस्टेट कंपनी
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बिल्डरों की मनमानी को रोकने के लिए बनाया गया रियल एस्टेट रेगुलेटर एक्ट (रेरा) अब रंग ला रहा है। चेंबूर के साईं रियल एस्टेट एजेंट नामकी कंपनी पर महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (महारेरा) ने 1.20 लाख का जुर्माना ठोका है।

महारेरा के अध्यक्ष गौतम चटर्जी के अनुसार साईं रियल एस्टेट एजेंट नामकी कंपनी ने साईं रियल एस्टेट कन्सलटेंट नामसे रजिस्ट्रेशन करवाया था, साथ ही यह कंपनी एक अन्य निर्माणकार्य करने वाली प्रसिद्द कम्पनी हावरे के परियोजना का विज्ञापन कर रही थी। महारेरा ने इस कम्पनी पर जुर्माना तो ठोका ही साथ ही कंपनी के जगह-जगह लगे विज्ञापन के होर्डिंग और बोर्ड भी हटाने का आदेश दिया। साईं बिल्डर का प्रोजेक्ट ठाणे में भी चल रहा है जो कि बिल्डर ने नियमों का उल्लंघन करते हुए इस प्रोजेक्ट का भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है।

मुंबई ग्राहक पंचायत की वर्षा राउत ने इस संबंध में महारेरा में शिकायत की। शिकायत के आधार पर महारेरा ने बिल्डर को कारण बताओ नोटिस भेजते हुए सोमवार को सुनवाई ले लिए बुलाया। सुनवाई में कंपनी पर लगे आरोप सिद्ध हुए और इस पर 1.20 लाख का जुर्माना लगा दिया गया। महारेरा के इस निर्णय का ग्राहक पंचायत ने स्वागत किया है। पंचायत के एडवोकेट शिरीष देशपांडे ने आशा जताई है कि इससे अन्य बिल्डरों पर भी नकेल कसी जा सकेगी। महारेरा की यह कार्रवाई काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।


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