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सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला , कोरोना वैक्सीन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नही

इस बीच, स्वास्थ्य मंत्रालय ने संबंधित निजी टीकाकरण केंद्र के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए महाराष्ट्र में स्वास्थ्य के प्रमुख सचिव को एक पत्र संबोधित किया, जिसने वैध पासपोर्ट आईडी पेश करने के बाद भी याचिकाकर्ता का टीकाकरण से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला , कोरोना वैक्सीन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नही
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केंद्र सरकार ने सोमवार, 7 फरवरी को कहा कि COVID-19 टीकाकरण के लिए CoWIN पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की पीठ को सूचित किया कि टीकाकरण के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड सहित नौ पहचान दस्तावेजों में से एक का इस्तेमाल किया जा सकता है।

केंद्र सरकार ने एक  जनहित याचिका पर 1 अक्टूबर, 2021 को शीर्ष अदालत द्वारा जारी नोटिस का जवाब देते हुए ये कहा। शीर्ष अदालत ने सिद्धार्थ शंकर शर्मा द्वारा दायर एक याचिका का निपटारा किया, जिसमें दावा किया गया था कि CoWIN पोर्टल पर COVID-19 टीकाकरण को प्रशासित करने के लिए आधार कार्ड पर अनिवार्य रूप से जोर दिया जा रहा था।

केंद्र के वकील ने कहा कि बिना आईडी कार्ड वाले लगभग 87 लाख लोगों को टीका लगाया गया है। याचिकाकर्ता की शिकायत है कि उसे आधार कार्ड ना पेश करने के कारण  टीकाकरण से वंचित कर दिया गया था। इस बीच, स्वास्थ्य मंत्रालय ने संबंधित निजी टीकाकरण केंद्र के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए महाराष्ट्र में स्वास्थ्य के प्रमुख सचिव को एक पत्र संबोधित किया, जिसने वैध पासपोर्ट आईडी दिखाने के बाद भी याचिकाकर्ता को टीकाकरण से इनकार कर दिया।

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