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मंत्री यशोमति ठाकुर को 3 महीने की सजा


मंत्री यशोमति ठाकुर को 3 महीने की सजा
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महाराष्ट्र की महिला और बाल कल्याण मंत्री यशोमति ठाकुर (yashomati thakur)को तीन महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। उन पर एक पुलिस अधिकारी पर हमला करने का आरोप है। गुरुवार को अमरावती कोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट ने ठाकुर को 3 महीने की सजा और 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इस सजा के बाद भाजपा (BJP) ने ठाकुर के इस्तीफे की मांग की है। यह मामला 8 साल से कोर्ट में चल रहा था। बताया जाता है कि, यशोमती ठाकुर ने अमरावती (Amaravati) में अंबादेवी मंदिर के पास उल्हास रौराले नामके एक पुलिसकर्मी की पिटाई की थी। इस मारपीट में ठाकुर का ड्राइवर और अन्य दो लोग भी शामिल थे। मुकदमा दर्ज होने के बाद यह मामला जिला अदालत में चला गया। इस मामले में यशोमति ठाकुर पर आरोप साबित हुआ, और कोर्ट ने 3 महीने की कैद और 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। ठाकुर के साथ, चालक और दो कार्यकर्ताओं को भी दोषी ठहराया गया है। और इस मामले में गवाही देने वाले एक पुलिस अधिकारी को भी सजा सुनाई गई है। इसको अपने खिलाफ साजिश बताते हुए यशोमति ठाकुर ने इसके लिए BJP को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा, इस एक घटना के कारण अब पूरी भाजपा मेरे पीछे लग जायेगी। भाजपा के साथ मेरी वैचारिक लड़ाई है। उनकी फासीवादी विचारधारा के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। चाहे वह हमारे लिए कितनी भी बाधाएँ लेकर आए, चाहे कितनी भी कोशिशें कर लें हमें खत्म करने की लेकिन फिर भी, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। उन्होंने आगे कहा, बीजेपी को मेरे इस्तीफे की मांग करने के बजाय पिछले 5 वर्षों में अपने ही नेता द्वारा किए गए कामों के बारे में बात करनी चाहिए। यशोमति ठाकुर ने कहा कि उन्हें अपने नेता से पूछना चाहिए कि जल शिवार योजना में कौन सी लाइटें लगाई गई हैं और कितना भ्रष्टाचार हुआ है?

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