Advertisement

बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्मारक मामले में बाला साहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक समिति को भेजा नोटिस

उद्धव के अलावा, बालासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक समिति में शिवसेना के नेता और उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, भाजपा सांसद पूनम महाजन, सेना के युवा विंग के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे और राज्य के अधिकारी शामिल हैं।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्मारक मामले में बाला साहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक समिति को भेजा नोटिस
SHARES

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले ट्रस्ट, बाला साहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक समिति को नोटिस जारी किया है। यह ट्रस्ट के शिवाजी पार्क में शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के लिए एक स्मारक का निर्माण, संचालन और संचालन करना चाहता है।

राज्य के फैसले को चुनौती 

मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटिल और न्यायमूर्ति एन एम जमदार ने याचिकाकर्ता भगवानजी रेयानी और एनजीओ जन मुक्ति मोर्चा द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें अप्रैल 2017 में बाल ठाकरे के स्मारक के रूप में दादर के शिवाजी पार्क में महापौर के बंगले को बदलने के राज्य के फैसले को चुनौती दी गई थी।

नवंबर 2015 को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की थी कि स्मारक का निर्माण महापौर के बंगले में किया जाएगा। स्मारक के लिए जगहों को देखने के लिए तत्कालीन मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। शुरुआती अध्ययन के बाद, समिति ने एक उपयुक्त स्थल के रूप में बंगले के लिए अनुमति दे दी। उद्धव के अलावा, बालासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक समिति में शिवसेना के नेता और उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, भाजपा सांसद पूनम महाजन, सेना के युवा विंग के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे और राज्य के अधिकारी शामिल हैं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकिलों ने अदालत को बताया कि सरकार ने स्मारक के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह एक छोटी राशि नहीं है, इसका उपयोग राज्य में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए किया जा सकता है। पहले से ही एक स्मारक है, फिर वे एक और निर्माण क्यों करना चाहते हैं।

यह भी पढ़ेपहले ही दिन मुंबई के इस थिएटर में फ्री में देखे 'ठाकरे' फ़िल्म!

संबंधित विषय
Advertisement
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें