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मराठा आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाने से बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया मना

बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले में 10 दिसंबर को अलगी सुनवाई करेगा

मराठा आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाने से बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया मना
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को करेगा। एक जनहित याचिका में मराठा आरक्षण को 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बताया गया था।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नरेश पाटिल और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की पीठ इस मुद्दे पर लंबित सभी याचिकाओं पर दस दिसंबर को विस्तार से सुनवाई करने पर राजी हो गयी। सरकार ने कुछ दिन पहले बिल लाकर मराठाओं के लिए 16 फीसदी आरक्षण का कानून बनाया है। जिसका ओबीसी समाज के लोगो ने काफी विरोध किया है।

हालांकी की राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही इस मामले में कैविएट दाखिल कर दी है।

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