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आचार संहिता संबंधी प्रस्तावों हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति

यह समिति स्थानीय निकाय चुनावों के लिए आचार संहिता से छूट के लिए प्राप्त प्रस्तावों की जाँच करेगी

आचार संहिता संबंधी प्रस्तावों हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति
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राज्य चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि स्थानीय निकायों के आम चुनावों के दौरान आचार संहिता से छूट के लिए प्राप्त प्रस्तावों की जाँच हेतु लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान गठित समिति की तर्ज पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाए। (Committee headed by the Chief Secretary for proposals related to the code of conduct)

वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक

राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे की अध्यक्षता में 16 अक्टूबर, 2025 को आयोग कार्यालय में मुख्य सचिव और विभिन्न सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक हुई। उस समय ऐसी समिति के गठन की आवश्यकता व्यक्त की गई थी। तदनुसार, ये निर्देश दिए गए हैं। यह समिति स्थानीय निकाय चुनावों के लिए आचार संहिता से छूट के लिए प्राप्त प्रस्तावों की जाँच करेगी और आचार संहिता से छूट के संबंध में राज्य चुनाव आयोग को अनुशंसा करेगी। अतः सभी सरकारी विभागों को इस समिति के माध्यम से ऐसे प्रस्ताव राज्य चुनाव आयोग को भेजने होंगे।

31 जनवरी, 2026 तक पूरी करनी है निकाय चुनावों की प्रक्रिया 

सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सभी लंबित स्थानीय निकाय चुनावों की प्रक्रिया 31 जनवरी, 2026 तक पूरी होनी चाहिए। तदनुसार, नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनावों की प्रारंभिक घोषणा कर दी गई है। हालाँकि इसके लिए आचार संहिता लागू कर दी गई है, फिर भी यह समिति सभी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए कार्यरत रहेगी।

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