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कोर्ट ने नील सोमैया को राहत देने से किया इनकार

गिरफ्तारी से पहले की जमानत अर्जी खारिज

कोर्ट ने नील सोमैया को राहत देने से किया इनकार
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भूमि अधिग्रहण मामले में सांसद संजय( sanjay raut) राउत द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए मुंबई सत्र न्यायालय में आए नील सोमैया ( neail somaiya) को अदालत ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया है।

नील सोमैया की गिरफ्तारी से पहले की जमानत याचिका को मुंबई सत्र न्यायालय ( bombay high court) ने मंगलवार को तब खारिज कर दिया जब राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि इस मामले में उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। 

बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ मंत्रियों पर रोजाना कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके खिलाफ शिवसेना सांसद संजय राउत ने शिवसेना भवन में प्रेस वार्ता कर 'बाप-बेटे जेल जाएंगे' जैसे नारे लगाए और किरीट सोमैया के बेटे पर बाजार भाव से कम कीमत पर जमीन खरीदने का आरोप लगाया।

राउत ने यह भी स्पष्ट किया था कि लेनदेन नील के स्वामित्व वाले निकॉन इंफ्रा के माध्यम से किया गया था। एक अन्य मामले में नील को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था। इसलिए, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने से पहले ही, नील ने मुंबई सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए एक आवेदन दायर किया था।

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