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स्थानीय निकाय संस्थानों के चुनाव में भी देनी होगा आय की जानकारी


स्थानीय निकाय संस्थानों के चुनाव में भी देनी होगा आय की जानकारी
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स्थानीय निकाय संस्थानों के चुनाव में उम्मीदवारो को अपनी अलग अलग आय के साथ साथ अपने उपर निर्भर रहनेवाले की आय और अलग अलग टैक्सो के बार में अब चुनावी हलफनामे में जानकारी देना होगा। राज्य चुनाव आयुक्त ज. स. सहारिया ने कहा की उम्मीदवारो को इस बात की भी जानकारी देनी होगी क्या उन्होने पहलेभी चुनाव लड़ा है।

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महानगरपालिका, नगरपरिषद, जिला परिषद और पंचायत के चुनावो में उम्मीदवारो को हलफनामा जमा करना होता है , जिनसे उनके आय की पूरी जानकारी होती है। इस हलफनामे में, संपत्ति और देनदारियों, शैक्षणिक योग्यता और आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित जानकारी का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। लेकिन 16 फरवरी, 2018 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, हलफनामे हाल ही में बदल दिया गया है। इस बदलवा के बाद अब उम्मीदवरा के साथ साथ उसके उपर निर्भर लोगों की भी आय की जानकारी देनी होगी।

विकास कार्यों के बारे में जानकारी
चुनाव के बाद भी, संबंधित स्थानीय निकायों के विकास के लिए किए गए काम का विवरण अधिकतम पांच सौ शब्दों में दिया जाएगा। सहारिया ने कहा कि यह परिवर्तन अगले आम चुनावों और उप-चुनावों में लागू किया जाएगा।

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