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राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं

ग्राम पंचायत चुनावों के अलावा बाकी सभी स्थानीय निकायों के चुनावों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने 'समान' आदेश दिए

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं
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राज्य चुनाव आयोग ने 5 जुलाई, 2023 को स्थानीय स्वशासन चुनावों के लिए कट-ऑफ तारीख अधिसूचना जारी की है। हालांकी  राज्य चुनाव आयुक्त यू पी एस मदन ने कहा की  इसमें किसी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई है। ग्राम पंचायत चुनावों के अलावा बाकी सभी स्थानीय निकायों के चुनावों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने 'समान' आदेश दिए हैं, इसलिए, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने का सवाल ही नहीं उठता। (Election program not announced by State Election Commission)

स्थानीय स्वशासन चुनाव के लिए अलग से मतदाता सूची तैयार नहीं होती

मदन ने कहा कि स्थानीय स्वशासन चुनाव के लिए अलग से मतदाता सूची तैयार नहीं की जाती है। इसके लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों को ज्यों का त्यों लिया जाता है और उन्हें वार्ड के अनुसार ही विभाजित किया जाता है।

सभी आगामी आम और स्थानीय निकायों के उप-चुनावों के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची का उपयोग करने के लिए एक विशिष्ट तिथि निर्धारित की जाती है। इसी तर्ज पर, स्थानीय निकायों के आगामी आम और उप-चुनावों के लिए 1 जुलाई, 2023 की कट-ऑफ तारीख तय करने के लिए 5 जुलाई, 2023 को एक अधिसूचना प्रकाशित की गई है।

स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की अद्यतन मतदाता सूचियों का उपयोग करने के लिए समय-समय पर कट-ऑफ तिथि निर्धारित की जाती है और इस संबंध में अधिसूचना भी प्रकाशित की जाती है। इस प्रकार की अधिसूचनाएँ पहले भी प्रकाशित की जा चुकी हैं।

यह अधिसूचना वास्तविक चुनाव कार्यक्रम नहीं है। यदि अधिसूचना में उल्लिखित अवधि के भीतर आम या उप-चुनाव नहीं होते हैं, तो कट-ऑफ तिथि फिर से तय करने के लिए एक अधिसूचना जारी की जाती है।

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