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ओबीसी आरक्षण के बिना ना हो चुनाव, सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा में पेश होगा बिल

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है की राज्य में होनेवाले निकाय चुनाव बीना ओबीसी आरक्षण के हो

ओबीसी आरक्षण के बिना ना हो चुनाव, सोमवार को  महाराष्ट्र विधानसभा में पेश होगा बिल
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उपमुख्यमंत्री अजीत पवार (AJIT PAWAR)  ने कहा कि ओबीसी समुदाय( OBC RESERVATION)  के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए विधेयक के अनुसार राज्य सरकार सोमवार को विधानसभा में एक विधेयक पेश करेगी।

विधानसभा में लाया जाएगा बिल

विधान परिषद में नियम 289 के तहत ओबीसी आरक्षण प्रश्न पर चर्चा का उत्तर देते हुए उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोल रहे थे ।सदन के सभी सदस्य ओबीसी आरक्षण के पक्ष में हैं और चुनाव आयोग को यह तय करने का अधिकार है कि चुनाव कब होना है। 

अजित पवार ने राज्य के सभी विधायको से अपील की है की वह इस विधेयक समर्थन करे। इसके साथ ही पवार ने यह भी साफ किया की इस मुद्दे को लेकर उन्होने राज्य सरकार पर कोई दबाव नहीं बनाया है।  

क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने

सुप्रीम कोर्ट( SUPREME COURT OBC RESERVATION)  ने महाराष्ट्र पंचायत व स्थानीय निकाय के चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य के इन चुनावों में 27% ओबीसी आरक्षण तय करने से इनकार कर दिया है।सप्रीम कोर्ट ने राज्य  सरकार और राज्य चुनाव आयोग से कहा कि वह महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर कोई कदम न उठाए। कोर्ट ने कहा कि पिछड़ेपन पर यह रिपोर्ट बिना उचित अध्ययन के तैयार की गई है।

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