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स्थानिय युवाओं को नौकरियों में 80 प्रतिशत आरक्षित करने के लिए कानून लाएगी सरकार

राज्य सरकार की नौकरियां पहले से ही अधिवास युवाओं के लिए 100 प्रतिशत आरक्षित हैं।

स्थानिय युवाओं को नौकरियों में 80 प्रतिशत आरक्षित करने के लिए कानून लाएगी सरकार
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मिट्टी के पुत्रों(स्थानिय लोगके लिए निजी क्षेत्र में नौकरियों को बढ़ाने के अपने वादे को पूरा करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार जल्द ही इस बारे में एक कानून लाएगी। उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "हमने राज्य में अधिवासित युवाओं के लिए 80 प्रतिशत नौकरियों को आरक्षित करने के लिए एक मसौदा कानून तैयार किया है। बजट सत्र में इसे पेश किया जाएगा।"

राज्य सरकार की नौकरियां पहले से  100 प्रतिशत आरक्षित

सत्तारूढ़ महा विकास अगाड़ी के सभी तीन सहयोगियों ने राज्य के युवाओं के लिए यह प्रावधान करने का वादा किया है। अन्य राज्यों के लोगों द्वारा उनकी नौकरियां छीने जाने से युवाओं में गुस्सा है। 1960 के दशक में मराठी युवाओं को नौकरी से वंचित करने के बाद शिवसेना का जन्म हुआ था। तब से, शिवसेना ने उन्हें नौकरी देने के लिए दबाव डाला। विधानसभा चुनाव के दौरान, कांग्रेस और एनसीपी ने भी निजी क्षेत्र में युवाओं के लिए नौकरियों के लिए कानून बनाने की घोषणा की थी।

राज्य सरकार की नौकरियां पहले से ही अधिवास युवाओं के लिए 100 प्रतिशत आरक्षित हैं। इस नियम का अनुपालन नहीं करने वाली औद्योगिक इकाइयों और प्रतिष्ठानों को कर लाभ, छूट और छूट नहीं मिलेगी। ये प्रावधान इन इकाइयों में कॉन्ट्रेक्टर श्रमिकों के लिए भी लागू होंगे।

देसाई ने कहा, "हालांकि वर्तमान में अन्य राज्यों के श्रमिक और ठेकेदार मेट्रो परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जब मेट्रो चालू हो, तो इसमें महाराष्ट्र के युवा भी होंगे।"

यह भी पढ़े- मराठी के अलावा किसी भी अन्य भाषा की फाइल को वापस भेज दिया जाएगा- सुभाष देसाई

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