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राणा दंपत्ति की जमानत अर्जी पर सुनवाई

राज्य सरकार आज मुंबई सत्र न्यायालय में जवाब देगी

राणा दंपत्ति की जमानत अर्जी पर सुनवाई
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राजद्रोह ( navneet rana ravi rana ) के आरोप में जेल में बंद राणा दंपत्ति की जमानत अर्जी पर आज मुंबई सत्र न्यायालय में सुनवाई होगी। इससे पहले 26 अप्रैल को राणा दंपत्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान सत्र अदालत ने राज्य सरकार को विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा की जमानत याचिका पर 29 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया।

राजद्रोह के आरोप में जेल में बंद

इसलिए राज्य सरकार आज मुंबई सत्र न्यायालय में राणा दंपत्ति की जमानत याचिका पर जवाब देगी। इस बीच राणा दंपत्ति फिलहाल कोर्ट की कस्टडी में है। सांसद नवनीत राणा भायखला जेल में बंद है, जबकि विधायक रवि राणा तलोजा जेल में बंद है।राजद्रोह के आरोप में जेल में बंद राणा दंपत्ति जमानत के लिए मुंबई सत्र न्यायालय पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने जमानत के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दायर की थी।

हालांकि, मजिस्ट्रेट कोर्ट को देशद्रोह के आरोप में जमानत देने का अधिकार नहीं है। इसलिए बिना समय बर्बाद किए उन्होंने याचिका वापस ले ली और राणा दंपत्ति सीधे सेशन कोर्ट पहुंचे। मामले की सुनवाई 26 अप्रैल को हुई थी। सुनवाई के दौरान मुंबई सत्र न्यायालय ने राज्य सरकार को राणा दंपत्ति की जमानत याचिका पर 29 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया था. इससे पहले, उच्च न्यायालय ने पुलिस के साथ हाथापाई में राणा दंपत्ति की प्राथमिकी रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया था।

क्या है मामला

अमरावती के सांसद नवनीत राणा ने कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। नवनीत राणा के ऐलान के बाद शिवसैनिक पूरे राज्य में हमले करते नजर आए। राणा दंपत्ति मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने मुंबई पहुंचे तो वहीं शिवसैनिकों ने राणा दंपत्ति के खिलाफ मातोश्री के बाहर धरना दिया।

राणा के इस ऐलान के बाद शिवसेना समर्थक काफी नाराज हो गए और उन्होंने खार में राणा के घर के बाहर धरना दिया। साथ ही मातोश्री के बाहर दो दिनों तक शिवसैनिकों ने राणा दंपत्ति के खिलाफ धरना दिया था।पुलिस ने सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को गिरफ्तार किया है।

रविवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उसे 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। उन्होंने जमानत अर्जी खारिज कर दी और स्पष्ट किया कि सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।

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