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महाराष्ट्र - सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ एकनाथ शिंदे सरकार की वैधता पर आज करेगी सुनवाई

बेंच विधायकों की अयोग्यता, एकनाथ शिंदे सरकार की वैधता और स्पीकर और गवर्नर की शक्तियों से संबंधित मामलों की सुनवाई करेगी।

महाराष्ट्र - सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ एकनाथ शिंदे सरकार की वैधता पर आज करेगी सुनवाई
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सुप्रीम कोर्ट ( MAHARASHTRA SUPREME COURT)  की पांच जजों की संविधान पीठ मंगलवार से महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट से जुड़े मामलों की सुनवाई शुरू करेगी। बेंच विधायकों की अयोग्यता, एकनाथ शिंदे ( EKNATH SHINDE) सरकार की वैधता और स्पीकर और गवर्नर की शक्तियों से संबंधित मामलों की सुनवाई करेगी। 

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में "असली" शिवसेना, एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे की कमान संभालने के लिए चुनाव आयोग की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस फैसले को सीएम एकनाथ शिंदे के खेमे की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा था।चुनाव आयोग ने दोनो ही पक्षो की सुनवाई के बाद शिवसेना के धुनष बाण चुनाव चिन्ह पर पाबंदी लगा दी थी। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को "बालासाहेब ची शिवसेना" का नाम दिया तो वही उद्धव ठाकरे गुट को "शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे" नाम दिया था। 

इस साल जून में, एकनाथ शिंदे और 39 अन्य विधायकों के नेतृत्व में उनके नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार गिर गई। 30 जून को शिंदे ने भाजपा के समर्थन से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

उद्धव खेमे ने तब एक याचिका दायर कर चुनाव आयोग को 'असली' शिवसेना और पार्टी के चुनाव चिह्न पर शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के दावे पर फैसला करने से रोकने की मांग की थी। याचिका में यह भी कहा गया है कि शिंदे खेमे के विधायक किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ विलय करके ही संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता से खुद को बचा सकते हैं।

हालांकि, शिंदे गुट ने तर्क दिया था कि दलबदल विरोधी कानून एक ऐसे नेता के लिए हथियार नहीं था जिसने अपनी ही पार्टी का विश्वास खो दिया हो।

23 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने ठाकरे और शिंदे के नेतृत्व वाले गुटों द्वारा दायर याचिकाओं को पांच-न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा, जिसमें दलबदल, विलय और अयोग्यता से संबंधित कई संवैधानिक प्रश्न उठाए गए थे।

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