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दिशा निर्देशों के साथ शुरू होंगे राज्य के होटल और रिसॉर्ट

ग्राहकों के साथ-साथ संबंधित होटलों, लॉज और रिसॉर्ट वालों को भी कोरोना के प्रसार को रोकने संबंधी विभिन्न उपायों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

दिशा निर्देशों के साथ शुरू होंगे राज्य के होटल और रिसॉर्ट
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राज्य सरकार ने 'मिशन बिगिन अगेन' के तहत 100 प्रतिशत क्षमता के साथ होटल-रेस्टोरेंट, लॉज, रिसॉर्ट, आदि शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। लेकिन ऐसा करने से पहले ग्राहकों के साथ-साथ संबंधित होटलों, लॉज और रिसॉर्ट वालों को भी कोरोना के प्रसार को रोकने संबंधी विभिन्न उपायों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश पर्यटन निदेशालय द्वारा जारी एसओपी (Standard operating procedure) में शामिल हैं। SOP को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, WHO, UNWTO द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है।

राज्य सरकार ने होटल इंडस्ट्री को पूरी क्षमता और तैयारी के साथ शुरू करने का निर्णय लिया है।  जिसके बाद, पर्यटन निदेशालय द्वारा राज्य के सभी कंटेन्मेंट जोन के अलावा अन्य क्षेत्रों में होटल और रिसॉर्ट, होम-स्टे, बी एंड बी (बेड एंड ब्रेकफ़ास्ट), फार्म स्टे में रहने आदि के संचालन के बारे में एसओपी जारी किए गए हैं।  यह प्रक्रिया महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम (MTDC) की वेबसाइट https://www.maharashtratourism.gov.in/ पर संलग्नक ए, बी और सी द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

होटल और रिसॉर्ट्स में बने ग्राहकों के लिए बने सभी एंट्री पॉइंट पर थर्मल गन से जांच करनी होगी। और केवल उन्हीं यात्रियों को एंट्री देना पड़ेगा जिनके अंदर कोरोना के कोई लक्षण नहीं होंगे। साथ ही होटल के 

वेटिंग रूम सहित अन्य स्थानों पर भी सोशल डिस्टेंस का कड़ाई से पालन करना होगा। इसके अलावा यात्रियों को अपनी ट्रेवल हिस्ट्री और कांटेक्ट ट्रेसिंग भी संबंधित लोगों को उपलब्ध करानी होगी।

यही नहीं ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हैंड सैनिटाइजर सभी आवश्यक जगहों पर रखा जाना चाहिए। पैसों को भी लेते देते समय सावधनी बरतनी होगी, डिजिटल माध्यम से मुद्रा के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। होटल और रिसॉर्ट में रहने वाले पर्यटकों को परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों को हर समय साफ किया जाना चाहिए।

पर्यटकों के ट्रेवल हिस्ट्री, हेल्थ हिस्ट्री आदि के बारे में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी चेक-इन से पहले ऑनलाइन भरी जानी चाहिए। यदि संभव हो, तो क्यूआर कोड जैसी प्रणाली से ऑटो चेक-इन जैसी चीजें शुरू की जानी चाहिए।

आगंतुकों को बुकलेट या वीडियो के रूप में do's और don'ts (do's और don'ts) के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। यदि संभव हो तो आगंतुकों को अपना सामान लाना चाहिए। यदि एक से अधिक लिफ्ट हैं, तो आगंतुकों के आमने-सामने संपर्क से बचने के लिए ऊपर और नीचे अलग-अलग लिफ्ट का उपयोग किया जाना चाहिए। रूम सर्विस संपर्क रहित होनी चाहिए।

और आगंतुक द्वारा दिए गए आर्डर को कमरे के बाहर रखा जाना चाहिए। बच्चों के लिए प्ले एरिया बंद रहेंगे।  इसके अलावा, एसओपी में कई अन्य दिशानिर्देश भी शामिल किए गए हैं।

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