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1 अप्रैल से COVID-19 प्रतिबंधों में कमी , महाराष्ट्र सरकार का फैसला

केंद्र द्वारा जारी आदेश के अनुसार टीकाकरण और सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकताओं को समाप्त किया जाएगा। हालांकि, सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क का इस्तेमाल जारी रहेगा।

1 अप्रैल से COVID-19 प्रतिबंधों में कमी , महाराष्ट्र सरकार का फैसला
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केंद्र सरकार के बाद अब महाराष्ट्र सरकार भी 1 अप्रैल से राज्य में कोरोना पांबदिया में ढिलाई देने जा रही है। राज्य सरकार इसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर सकती है।   राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने कहा कि मौजूदा प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय राज्य कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान लिया गया।  हालांकि, राज्य द्वारा नियुक्त COVID टास्क फोर्स और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा।


उन्होंने कहा कि एक-दो दिन में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, यह केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आया। केंद्र द्वारा जारी आदेश के अनुसार टीकाकरण और सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकताओं को समाप्त किया जाएगा। हालांकि, सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क का इस्तेमाल जारी रहेगा।

राज्य सरकार सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले या सिनेमाघरों, मॉल में जाने वाले लोगों के लिए वैक्सीन आवश्यकताओं जैसे प्रतिबंधों को हटा देगी। प्रतिबंध हटाने का मतलब होगा कि सभी गतिविधियां कोरोना के पहले की  स्थिति की तरह होंगी। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले गैर-टीकाकरण वाले नागरिकों या शादियों, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में शामिल होने वाले लोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

राज्य ने वर्तमान में मॉल और थिएटर सहित प्रतिष्ठानों में प्रवेश करने और सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने वालों के लिए दोहरी खुराक टीकाकरण अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा, महामारी रोग अधिनियम के तहत भी, राज्य सरकार के पास प्रतिबंध लगाने की शक्ति है। इसलिए एक्ट के तहत मास्क और वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर एडवाइजरी जारी की जाएगी। इसके अलावा, अधिनियम के तहत दवाओं और सैनिटाइटर की कीमतों पर सीमाएं बनी रहेंगी।


मौजूदा सर्कुलर के अनुसार, 14 जिलों में सभी शॉपिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, रेस्तरां और बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम और स्पा, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल, मनोरंजन पार्क 100 प्रतिशत क्षमता से संचालित हो सकते हैं। एक नया सर्कुलर इन छूटों को शेष 22 जिलों में विस्तारित करेगा।

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