एकनाथ शिंदे (eknath shinde) और उद्धव ठाकरे ( uddhav thackeray) के बीच चल रही कोर्ट की जंग फिलहाल सोमवार तक टल गई है। आद हुई सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट( supreme court) ने कहा की वो इस मामले में सोमवार को फैसला लेगा। 16 विधायको को निष्कासित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे , दोनो की गुट की सुनवाई की। दोनो ही पार्टियों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा की ये मामला संवैधानिक पीठ को भेजना है की नहीं इस पर सोमवार को आदेश दिया जाएगा।
संवैधानिक पीठ को मामला देने पर होगा फैसला
अगर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक पीठ को भेजती है तो पीठ मे जस्टिस कृष्णा मुरारी और हेमा कोहली को भी शामिल किया जाएगा। फिलहाल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट इसपर फैसला देगा की इस मामले को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा जाएगा या नहीं। बागी विधायकों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। जिसमे पार्टी में बगावत , सदस्यों की निष्क्रियता , राजनीतिक दलों के विलय, दलबदल और अयोग्यता से संबंधित मामलो जैसे मुद्दे को उठाया गया।
इससे पहले बुधवार 3 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे खेमे की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता को अधिक स्पष्टता के लिए लिखित प्रस्तुतियाँ फिर से तैयार करने के लिए कहा था। पीठ ने अयोग्यता कार्यवाही, अध्यक्ष के चुनाव, महाराष्ट्र विधानसभा में शिंदे सरकार के लिए फ्लोर टेस्ट, पार्टी व्हिप की मान्यता और शिंदे द्वारा किए गए अनुरोध पर भारत के चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई कार्यवाही के संबंध में दोनों गुटों से याचिकाएं दायर की हैं।
इसके साथ ही एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के रूप में मान्यता के साथ-साथ पार्टी के चिन्ह पर भी अपना दावा किया है।
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