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आरे में अवैध निर्माणकार्य मामले में प्रतिज्ञापत्र दाखिल करने का आदेश


आरे में अवैध निर्माणकार्य मामले में प्रतिज्ञापत्र दाखिल करने का आदेश
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गृहनिर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकरद्वारा गोरेगांव पूर्व में आरे परिसर में किये गए अवैध निर्माणकार्य मामले में म्हाडा के तात्कालिन कार्यकारी अभियंता अरविंद जोशी की ओर से शपथपत्र दाखिल करने का आदेश लोकआयुक्त ने दिया है। व्यायामशाला की व्यवस्था देखनेवाली शिवसमर्थ शिक्षण प्रसारक संस्था के साथ ही  व्यायामशाला में बैठाए गए उपकरणो की जानकारी लोकायुक्त ने अरविंद जोशी से मांगी है।

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संजय निरुपम ने दावा किया है की शिवसेना विधायक और गृहनिर्माण राज्य मंत्री रवींद्र वायकर ने गोरेगांव पूर्व के आरे इलाके में अवैध निर्माणकार्य किया है। जिसकी शिकायत संजय निरुपम ने लोकायुक्त को की थी। गुरुवार को इस मामले की लोकायुक्त के पास सुनवाई थी।

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आदिवासी पाडे में रहनेवालो के लिए व्यायामशाला बनाने की सरकार की योजना थी। साथ ही सरकार ने ये भी फैसला किया था की इसका किसी भी तरह से व्यवसायिक इस्तेमाल नहीं जा सकता। निरुपम ने आरोप लगाया है की रविंद्र वायकर इसका व्यवसायिक इस्तेमाल कर रहे है।


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