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मुंबई- बीजेपी विधायक बीएमसी अधिकारियों की पिटाई के मामले में दोषी करार

सजा पर फिलहाल एक महीने की रोक

मुंबई- बीजेपी विधायक बीएमसी अधिकारियों की पिटाई के मामले में दोषी करार
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अवैध बिजली और पानी की सप्लाई बंद करने गए मुंबई नगर निगम के अधिकारियों की पिटाई के मामले में बीजेपी विधायक समेत 5 लोगों को जेल की सजा सुनाई गई है। आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत तीन से छह महीने की कैद और प्रत्येक को 13,500 रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद दोषियों ने अपील दायर करने के लिए समय देने का अनुरोध किया। अदालत ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और सजा के क्रियान्वयन को एक महीने के लिए निलंबित कर दिया।

मुंबई बीजेपी विधायक कैप्टन आर. तमिल सेल्वन समेत 5 लोगों को 6 महीने कैद की सजा सुनाई गई है। सत्र न्यायालय की विशेष अदालत के न्यायाधीश राहुल रोकड़े ने सोमवार शाम को फैसला सुनाया। आरोपों में दोषी पाए जाने के बाद विशेष अदालत ने सेलवन से पूछा कि क्या उन्हें सज़ा के बारे में कुछ कहना है। सेलवन ने जवाब दिया कि उन्होंने उस वक्त कुछ भी गलत नहीं किया। 

आरोपियों को सजा देने में दया दिखाने से गलत संदेश जाएगा। इसलिए पुलिस ने आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। आरोपियों में कैप्टन सेलवन के साथ पूर्व पार्षद जसबीर सिंह बीरा, इंद्रपाल सिंह मारवा, दर्शनबीर सिंह कोचर, गजानन पाटिल शामिल हैं।

2017 में बीएमसी  के अधिकारी 25 इमारतों में अवैध बिजली और पानी की आपूर्ति काटने के लिए गुरु तेग बहादुर नगर (GTB) गए थे। उस वक्त नगर निगम अधिकारियों ने आरोप लगाया था कि बीजेपी विधायक कैप्टन सेलवन और अन्य लोगों ने उनके साथ मारपीट की है,  इस संबंध में पुलिस में मामला भी दर्ज कराया गया था।

सरकारी पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमेश पंजवानी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अदालत ने पांच लोगों को दोषी करार दिया।

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