नगर निगमों के कामकाज में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की।
जिसके बाद मुंबई नगर निगम ( BMC) अधिनियम की धारा 5(1)(बी) में संशोधन करने के लिए सैद्धांतिक रूप से निर्णय लेने के लिए कि दस मनोनीत सदस्य और महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 5(2)(बी) दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी या नगर निगम के दस सदस्य, जो भी कम हो। इस संबंध में महाराष्ट्र राज्य के माननीय महाधिवक्ता की पहली राय लेने का निर्णय लिया गया।
मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 की धारा 5(1)(बी) और महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम, 1949 की धारा 5(2)(बी) नामित किए जाने वाले नगरपालिका सदस्यों की संख्या निर्धारित करती है। तदनुसार, वर्तमान में मनोनीत किए जाने वाले नगर निगम सदस्यों की संख्या पाँच है। सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार नागरिक प्रशासन का अनुभव, दक्षता और ज्ञान रखने वाले और निर्धारित योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को राज्य में शहरी प्रशासन की सहायता के लिए मनोनीत सदस्यों के रूप में चुना जाता है।
मनोनीत सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि मनोनीत सदस्यों के ज्ञान का उपयोग करके नगर निगमों के कामकाज को गुणात्मक रूप से बढ़ाया जा सके।
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