उत्तर मुंबई के बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी ( gopal shetty) ने 7 दिसंबर 2022 को लोकसभा ( lok sabha) के शीतकालीन सत्र में एक अहम मुद्दा उठाया। सांसद गोपाल शेट्टी ने मांग की है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ( Bombay high court) का नाम बदलकर महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ( Maharashtra high court) किया जाए।
1960 में महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश किया पारित
अपने अधिनियम अधिसूचना पत्र में, यह उल्लेख किया गया है कि वर्ष 1960 में, महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश पारित किया कि बॉम्बे उच्च न्यायालय का नाम बदलकर महाराष्ट्र उच्च न्यायालय कर दिया जाए। लेकिन इन आदेशों को कभी लागू नहीं किया गया। उसके बाद साल 1995 में बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया लेकिन हाई कोर्ट का नाम बॉम्बे हाई कोर्ट ही रह गया।
सांसद गोपाल शेट्टी ने मांग करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र शब्द के प्रयोग में महाराष्ट्रीयन नागरिकों का विशेष महत्व है। महाराष्ट्र राज्य की भाषा, परंपरा और संस्कृति के अनुसार बॉम्बे हाईकोर्ट की जगह महाराष्ट्र उच्च न्यायालय स्थानीय स्तर पर महाराष्ट्र शब्द का भाव आता है। इस संबंध में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने 3 नवंबर 2022 को कहा है कि यह संसदीय प्रक्रिया है और संसद द्वारा इसमें संशोधन किया जाना चाहिए।
इसलिए गोपाल शेट्टी ने पत्र में लिखा है कि "भारत का संविधान (भाग-VI राज्य) के अध्याय 5 अनुच्छेद 214 में वाक्यांश "प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय" को "प्रत्येक राज्य के नाम पर एक उच्च न्यायालय " के रूप में संशोधित किया जाना चाहिए और इसके साथ ही अन्य राज्यो के संबंधित सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे उस राज्य के न्यायालय का नाम राज्य के नाम पर रखें।
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