निकाय चुनाव (bmc elections) को लेकर राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट(supreme court) से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से दो सप्ताह में बीएमसी व अन्य निकायों के चुनाव का कार्यक्रम जारी करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निकायों के लंबित चुनाव की तारीख 2 हफ्ते में घोषित की जाए।
महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिलने के बाद चुनाव करने की बात कर रही थी हालांकी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस बहस को खारीज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आदेश की वैधानिकता पर बाद में सुनवाई होगी।
ओबीसी आरक्षण (obc reservation) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक सप्ताह के भीतर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने और तत्काल चुनाव कराने का निर्देश दिया है।
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