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वायकर करेंगे 10 करोड़ रूपये मानहानि का मुकदमा, स्वागत है-निरुपम


वायकर करेंगे 10 करोड़ रूपये मानहानि का मुकदमा, स्वागत है-निरुपम
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लोकायुक्त ने मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम को झटका देते हुए गृह निर्माण राज्यमंत्री और जोगेश्वरी से शिवसेना विधायक रवींद्र वायकर को क्लीनचिट दे दी है। गुरूवार को हुई सुनवाई में लोकायुक्त ने हुए अवैध निर्माण के बारे में पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण दिया। बता दें की संजय निरुपम ने रविन्द्र वायकर पर मुंबई के आरे कॉलोनी में अवैध रूप से जमीन पर कब्ज़ा करने और जिम का निर्माण करने का आरोप लगाया था।

वायकर के खिलाफ सबूत नहीं

गुरूवार को हुई सुनवाई में लोकायुक्त एमएल तहलियानी वायकर के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होने का हवाला देते हुए कहा कि जिम में अनधिकृत निर्माण कार्य के बारे में आरे प्रशासन और म्हाडा के पास कोई सबूत नहीं थे। उपलब्ध कागजातों में यह बात सामने नहीं आ पाई कि वायकर ने मंत्री पद का दुरुपयोग किया। ऐसे में वायकर सहित म्हाडा के अभियंता के विरोध में कार्रवाई की जरूरत नहीं है।

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निरुपम के खिलाफ 10 करोड़ का मुकदमा

रविन्द्र वायकर ने अपने हक में आए फैसले को सत्य की जीत बताया और उन्होंने कहा कि आरे जिम निर्माण प्रकरण में कहीं भी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया था और सभी कागजात लोकायुक्त को पेश किए गए थे। वायकर ने आगे कहा कि निरुपम के झूठे आरोप से उन्हें काफी दुःख पहुंचा है, उनके मान सम्मान को चोट पहुंचा है, अब वे उन पर 10 करोड़ रुपये के मानहानि का दावा करेंगे।

ऊपरी अदालत में जाऊंगा - निरुपम

संजय निरुपम ने कहा कि लोकायुक्त मंत्री के ऊपर कार्रवाई करती है और जब यह अवैध निर्माण हुआ था तो उस समय वायकर मंत्री नहीं थे, इसीलिए अब वे उपरी अदालत में जाएंगे। निरुपम ने आगे कहा कि उनके पास वायकर के खिलाफ घोटाले के और भी सबूत है अगर वे मुझ पर मानहानि का मुकदमा करते हैं, तो मैं उसका भी सामना करूंगा।

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गौरतलब है कि मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने वायकर पर आरे कॉलोनी के बनाए गए जिम में अनधिकृत रूप से 40 कमरे बनाने और 20 एकड़ जगह पर कब्जा जमाने का आरोप लगाया था। उन्होंने इस मामले की शिकायत लोकायुक्त के पास दर्ज कराई थी।


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