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महाराष्ट्र- विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को सुप्रीम कोर्ट का झटका

विधायक अयोग्ता मामले पर 31 दिसंबर तक फैसला देने का आदेश

महाराष्ट्र-  विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को सुप्रीम कोर्ट का झटका
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विधायक अयोग्यता मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के शेड्यूल को खारिज कर दिया।  साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल नार्वेकर को बेहद सख्त शब्दों में फटकार लगाई है। आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा पेश किए गए नए शेड्यूल पर भी नाराजगी जताई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को 31 दिसंबर तक अंतिम फैसला लेने का निर्देश दिया है।  (Supreme Court ask maharashtra Assembly Speaker Rahul Narvekar to give decision on MLA disqualification case by December 31)

आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को 31 दिसंबर तक की डेडलाइन देते हुए एक तरह से सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। इसलिए यदि विधानसभा अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई समय सीमा का पालन करते हैं, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है और एक निश्चित तारीख या निश्चित समय सीमा तय कर सकता है। इस बीच, पिछले छह महीनों में शिवसेना विधायक अयोग्यता मामले में कोई विकास नहीं हुआ है। ठाकरे गुट लगातार आरोप लगा रहा है कि वह विधानसभा अध्यक्ष की ओर से विधायक अयोग्यता की सुनवाई में हेरफेर करने की कोशिश कर रहे हैं। 

पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से सख्त लहजे में कहा था कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का तत्काल पालन करें। साथ ही कोर्ट ने विधायक अयोग्यता मामले की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करने को भी कहा था।  इसके लिए राहुल नार्वेकर ने एक शेड्यूल तैयार किया था। लेकिन उस शेड्यूल की वजह से मामला काफी देर तक टलता रहा। 

विधानसभा अध्यक्ष  ने कहा था कि इस सुनवाई में पांच से छह महीने लगेंगे. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए राष्ट्रपति से संशोधित शेड्यूल पेश करने को कहा था।

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