मंगलवार को महाराष्ट्र मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया की सरकार का बहुमत परिक्षण 27 नवंबर यानी की बुधवार को किया जाए। इसके साथ ही सभी विधायको को कल शाम 5 बजे तक शपथ दिलाई जाए। कोर्ट ने इसके साथ ही साफ किया की विधानसभा अध्यक्ष पद का चयन जरुर नही है। प्रोटेम स्पीकर ही बहुमत परिक्षण करेंगे।
सुबह ही शपक्ष ग्रहथ की शुरुआत
जस्टिस एनवी रमन्ना, अशोक भूषण, और संजीव कुमार ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। कल सुबह ही शपक्ष ग्रहथ की शुरुआत होगा जिसको शाम 5 बजे तक पूरा करना होगा।
सरकार गठन के लिए भाजपा को आमंत्रित करने और फडणवीस और अजित पवार को क्रमश: मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाये जाने के खिलाफ तीन दलों शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक याचिका पर 80 मिनट की सुनवाई के तीन सदस्यीय पीठ ने ये आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
1.फ्लोर टेस्ट कल (27 नवंबर) शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाना चाहिए।
2. इसका सीधा प्रसारण होना चाहिए।
3. प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किये जाए।
4. यह गुप्त मतदान द्वारा नहीं होना चाहिए