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नवाब मलिक को दो महीने की जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने दी अस्थायी चिकित्सा जमानत

नवाब मलिक को दो महीने की जमानत
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले नवाब मलिक बनाम प्रवर्तन निदेशालय और अन्य मामले महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता नवाब मलिक को अस्थायी चिकित्सा जमानत दे दी। जमानत दो महीने की अवधि के लिए होगी। ( Supreme Court grant bail Ex Minister Nawab Malik)

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने स्पष्ट किया कि जमानत आदेश चिकित्सा आधार पर है न कि योग्यता के आधार पर। आदेश में कहा गया है की  "वह गुर्दे की बीमारी और बीमारियों के कारण अस्पताल में हैं। मुख्य याचिका पर 5 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए और उसके बाद 3 सप्ताह में प्रत्युत्तर दाखिल किया जाए। 10 सप्ताह के बाद सूची दी जाए। जमानत दे दी गई है। हम चिकित्सा शर्तों पर सख्ती से आदेश पारित कर रहे हैं और योग्यता दर्ज नहीं की गई। 

अदालत ने अस्थायी चिकित्सा जमानत याचिका खारिज करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मलिक द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया।ईडी ने मलिक को इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि उन्होंने कुछ संपत्ति बाजार मूल्य से कम कीमत पर खरीदी थी।

मई 2022 में एक विशेष पीएमएलए अदालत द्वारा आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद, मलिक ने नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की।30 नवंबर, 2022 को मुंबई की विशेष अदालत द्वारा मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद मलिक ने उच्च न्यायालय का रुख किया था।

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