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12 बीजेपी विधायकों की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

12 बीजेपी विधायकों को 1 साल की अवधि के लिए महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था।

12 बीजेपी विधायकों की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पारित 5 जुलाई, 2021 के प्रस्ताव को चुनौती देने वाले 12 बीजेपी विधायकों की याचिकाओं के बैच में फैसला सुरक्षित रख लिया, जिन्हें 1 साल की अवधि के लिए महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था।

जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और सीटी रविकुमार की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखते हुए पक्षों से एक हफ्ते में अपना लिखित बयान देने को कहा।

इससे पहले शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी किया था।  नोटिस जारी करते हुए आगे यह स्पष्ट किया कि याचिका के लंबित रहने से याचिकाकर्ता के कार्यकाल में कटौती के संबंध में सदन के समक्ष आग्रह करने के आड़े नहीं आएंगे।

11 जनवरी, 2022 को पीठ ने महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा कथित दुर्व्यवहार के लिए 12 भाजपा विधायकों को एक वर्ष के लिए निलंबित करने के लिए 5 जुलाई, 2021 को पारित प्रस्ताव में हस्तक्षेप करने के लिए एक झुकाव व्यक्त किया था, क्योंकि निलंबन की अवधि अनुमेय सीमा से परे थी।  

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