Advertisement

Bombay high court के वकिलों ने CAA NRC के विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए संविधान के प्रस्तावना को पढ़ा

वरिष्ठ अधिवक्ता नवरोज़ सरवाई, गायत्री सिंह और मिहिर देसाई के नेतृत्व में 50 से अधिक वकीलों के एक समूह ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के गेट नंबर 6 के बाहर प्रस्तावना पढ़ी।

Bombay high court के वकिलों ने  CAA NRC के विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए संविधान के प्रस्तावना को पढ़ा
SHARES

नागरिकता संशोधन अधिनियम,2019 (CAA) के खिलाफ पूरे देश में हो रहे  विरोध को जोड़ते हुए, वकीलों के एक समूह ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट परिसर के बाहर भारत के संविधान के प्रस्तावना को पढ़ा। वरिष्ठ अधिवक्ता नवरोज़ सरवाई, गायत्री सिंह और मिहिर देसाई के नेतृत्व में 50 से अधिक वकीलों के एक समूह ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के गेट नंबर 6 के बाहर प्रस्तावना पढ़ी।



वकीलों ने ओ पी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो.सी.राज कुमार द्वारा लिखित एक लेख भी प्रसारित किया। लेखों में कहा गया है कि सीएए एक मनमाना कानून है और यह संवैधानिक जांच पारित नहीं कर सकता है। यह लेख आगे बताता है कि सीएए एक समझदार भिन्नता नहीं रखता है और यह है कि अधिनियम में वर्गीकरण को प्राप्त करने के लिए मांगी गई वस्तु के लिए तर्कसंगत संबंध नहीं है। इस महीने की शुरुआत में, विवादास्पद कानून के विरोध में, सुप्रीम कोर्ट में वकीलों का एक समूह संविधान में प्रस्तावना को संविधान में पढ़ने के लिए इकट्ठा किया गया था।


वरिष्ठ वकील नवरोज सीरवई ने कहा की हमने भारत के संविधान और इसके संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक स्वरूप में हमारे विश्वास की पुन: पुष्टि और लोगों के खिलाफ देश भर में की गई कार्रवाई के खिलाफ विरोध करने के मकसद से संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा है। अधिवक्ता मुबीन सोलकर ने कहा कि प्रस्तावना को पढ़ने के पीछे का उद्देश्य भारत के करोड़ों लोगों में विश्वास पैदा करना है, जो हमारा संविधान कहता है कि देश धर्मनिरपेक्ष और एक लोकतांत्रिक गणराज्य है।

विशेष रूप से, मद्रास और कर्नाटक के उच्च न्यायालयों में भी इसी तरह के उदाहरण देखे गए, जहां विभिन्न वकील सीएए के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त करते हुए पाए गए। इसके साथ ही देश के अलग इलाको में वकिल और अन्य समुदायों द्वारा शातिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मुंबई में भी पिछलें कई दियों ने लेकर इसका विरोध हो रहा है।

संबंधित विषय
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें