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केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को झटका

दो सप्ताह के भीतर बंगले के निर्माण को गिराने का आदेश

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को झटका
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बॉम्बे हाईकोर्ट( Bombay high court)  ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है की केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ( narayan rane)  के बंगले का निर्माण अवैध है। हाईकोर्ट ने प्रशासन को दो सप्ताह के भीतर बंगले के निर्माण को गिराने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में राणे पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। 

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के आलीशान जुहू आवास पर 300% अतिरिक्त निर्माण को नियमित करने पर विचार करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। नारायण राणे पर एफएसआई और सीआरजेड के उल्लंघन का आरोप लगा है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि नगर पालिका इस बंगले में अवैध निर्माण के लिए किए गए आवेदन पर विचार नहीं कर सकती है। यह बंगला मुंबई के जुहू में समुद्र के किनारे स्थित है।

इस बंगले के खिलाफ संतोष दौंडकर ने याचिका दायर की थी। इस मामले में बीएमसी ने नारायण राणे को नोटिस भी जारी किया था। बीएमसी की टीम ने इस बंगले का निरीक्षण किया। जिसे लेकर नारायण राणे और शिवसेना के बीच काफी जुबानी जंग भी हुई थी। 

इस बीच, कुछ दिनों पहले, उच्च न्यायालय ने बंगले के निर्माण को नियमित करने के लिए दायर पहले आवेदन को खारिज करने के बावजूद उसी मांग के लिए दूसरे आवेदन का विरोध नहीं करने पर मुंबई नगर निगम के रुख पर नाराजगी व्यक्त की। 

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