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बिल्डर को साइट पर प्रोजेक्ट प्लान की देनी होगी जानकारी, महरेरा ने अनिवार्य किया नियम

ऐसा इसीलिए ताकि ग्राहकों को इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके और कोई भी बिल्डर उन्हें न फंसा सके।

बिल्डर को साइट पर प्रोजेक्ट प्लान की देनी होगी जानकारी, महरेरा ने अनिवार्य किया नियम
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महरेरा के अब एक नए नियमानुसार बिल्डरों को अपनी चालू साइट पर प्रोजेक्ट सबंधित सारी जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, जिसमें प्रोजेक्ट का मूल प्लान भी शामिल होगा। ऐसा इसीलिए ताकि ग्राहकों को इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके और कोई भी बिल्डर उन्हें न फंसा सके।

इस बारे में महरेरा ने सोमवार को एक जीआर जारी कर बताया, जीआर के अक्सर ऐसा देखा गया है कि बिल्डर के मंजूर हुए मूल प्लान से अधिक ऊंची बिल्डिंग बनाता है, जैसे अगर बिल्डर को 8 मंजिल बनाने की परमिशन मिली है तो वह 12 मंजिल बना कर उसे बेच देता है और बाद में अवैध रूप से बने अतिरिक्त चार मंजिला इमारतों में रहने वाले लोगों के लिए यह सिरदर्द साबित होता है. मुंबई में चर्चित कोकाकोला सोसायटी सहित कई उदाहरण सामने आये हैं।

यही नहीं जीआर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संबंधित बिल्डर को उसकी वेबसाइट पर प्रोजेक्ट की सारी जानकारी अपलोड करनी होगी साथ ही प्रोजेक्ट का मंजूर हुआ प्लान भी अपलोड करना होगा। इसे अनिवार्य बनाते हुए सुपररम कोर्ट ने महरेरा को इससे संबंधित आदेश भी दिया था।

इस बारे में मुंबई ग्राहक पंचायत के अध्यक्ष एडवोकेट शिरीष देशपांडे का कहना है कि महरेरा के इस आदेश के बाद ग्राहकों को उनके प्रोजेक्ट की सारी जानकारी मिलेगी और बिल्डर के चंगुल में ग्राहक नहीं फसेंगे।  

महरेरा ने यह भी बताया कि अगर किसी बिल्डर द्वारा इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रोजेक्ट का 10 फीसदी जुर्माना भी वसूल किया जाएगा।

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