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प्रॉपर्टी कार्ड नहीं देने पर बिल्डर्स पर कार्रवाई


प्रॉपर्टी कार्ड नहीं देने पर बिल्डर्स पर कार्रवाई
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मुंबई - उपभोक्ता विवाद निवारण मंच ने बिल्डरों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। प्रॉपर्टी कार्ड तैयार करने की जवाबदारी बिल्डरों के जिम्मे हैं। नियमानुसार सोसायटी की स्थापना के बाद चार महीने का खर्च और प्रॉपर्टी कार्ड तैयार करना बिल्डरों के लिए बंधनकारी है। मात्र जगह की मालकी अपने पास रखने और खर्च बचाने के लिए बिल्डर प्रॉपर्टी कार्ड तैयार करके नहीं देते। जिसके चलते सोसायटी के पुनर्विकास में दिक्कत आती है। कुछ ऐसी ही परेशानी घाटकोपर के अंबिका सिद्धू सोसायटी को हो रही थी। जिसपर मंच ने निर्णय देते हुए बिल्डर को चार महीने में प्रॉपर्टी कार्ड तैयार करके देने का आदेश दिया है। सोसायटी के वकील विनोद संपत ने बताया कि ऐसा नहीं करने पर बिल्डर पर कोर्ट द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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