Advertisement

सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी के लिए बनेगा अलग कानून


सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी के लिए बनेगा अलग कानून
SHARES

मुंबई – मुंबई सहित राज्य भर में स्थित सहकारी गृहनिर्माण संस्थाओं के कामकाज अब और भी सरल और सुविधाजनक होंगे। यहीं नहीं इनके कामों में अब और भी पारदर्शिता आएगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि महाराष्ट्र सरकार अब जल्द ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 के तहत इन संस्थाओं के लिए अलग से कानून बनने जा रही है।

महाराष्ट्र सरकार ने इस सिफारिश को लागू करने के लिए एक समिति का गठन भी किया गया है। समिति के सदस्य रमेश प्रभु ने सूचना देते हुए बताया कि समिति एक महीने के अंदर ही अपनी सिफारिश सरकार के पास भेज देगी। उन्होंने आगे बताया कि शक्कर कारखानों से संबंधित संस्था, पतसंस्था(क्रेडिट) और आवास संबंधित संस्थाओं के एक ही नियम कानून होते हैं, जबकि गृहनिर्माण सोसायटी का कामकाज अलग और व्यापक है। यही नहीं गृहनिर्माण सोसायटियों की संख्या भी बढ़ रही है। इसीलिए सोसायटी के लिए अलग से कानून बनाने की मांग पिछले 20 वर्षों से हो रही थी जिसे सरकार ने मान लिया है।

Read this story in English or मराठी
संबंधित विषय
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें