Advertisement

वाहन मालिकों और जमीन मालिकों का राशन कार्ड नहीं होगा रद्द


वाहन मालिकों और जमीन मालिकों का राशन कार्ड नहीं होगा रद्द
SHARES

खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से एक अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि अगर किसी के पास दोपहिया या फिर चार पहिया वाहन है तो उसका राशन कार्ड निरस्त नहीं किया जाएगा। राशन कार्ड रद्द करने का कोई भी नियम राज्य सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है। इसके पहले यह बात सामने आ रही थी कि अगर किसी के पास दोपहिया या फिर चार पहिया वाहन है तो उसका राशन कार्ड निरस्त किया जा सकता है।

क्या था सर्कुलर में
विभाग की तरफ से 13 जून को निकाले गये परिपत्र में 1999 के सरकारी निर्णय का हवाला देते हुए बताया था कि अगर किसी के पास दोपहिया या फिर चार पहिया वाहन है तो उसका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जायगा। इसके अलावा अन्य भी कई शर्तें लगाईं गयीं थीं। साथ ही इस परिपत्र में यह भी दिया गया था कि क्षेत्रीय परिवहन विभाग (RTO) को दो पहिया और चार पहिया वाहनों के साथ दस्तावेजों की जांच करें। और जमीन के स्वामित्व के संबंध में राजस्व विभाग को सुझाव दिए गये थे कि वे राशन कार्ड धारकों के दस्तावेजों की जांच करें। अगर किसी के नाम पर वाहन है या जमीन है तो उसके नाम पर होने वाला राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा।  

सरकार ने किया स्पष्ट
सरकार के इस सर्कुलर से लोगों में आशंकाएं घर करने लगी जिसे देखते हुए  विभाग ने फिर से सर्कुलर निकाला और स्पष्ट किया कि सरकार की तरफ से राशन कार्ड को निरस्त करने की कोई योजना नहीं है।

सर्कुलर के अनुसार अगर किसी राशन कार्ड धारक के पास दो पहिया, चार पहिया वाहन और भूमि का स्वामित्व है तो उसेक परिवार का राशन कार्ड रद्द करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है।  सर्कुलर के मुताबिक, 5 नवंबर 1999 के फैसले में राशन कार्ड देने के लिए तय मापदंड के संबंध में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

Read this story in मराठी
संबंधित विषय
Advertisement
मुंबई लाइव की लेटेस्ट न्यूज़ को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें