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रूम को भाड़े पर देने या फिर खरीदने बेचने के लिए सोसायटी की NOC की जरूरत नहीं

गृह निर्माण मंत्री जितेन्द्र अवाहड़ ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी

रूम को भाड़े पर देने या फिर खरीदने बेचने के लिए सोसायटी की NOC की जरूरत नहीं
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महाराष्ट्र के आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने मंगलवार, 12 अप्रैल को घोषणा की कि  फ्लैट को बेचने या किराए पर देने के लिए मालिक द्वारा हाउसिंग सोसाइटियों को "अनापत्ति प्रमाणपत्र(NOC)" जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

इसका मतलब यह है कि अगर मकान मालिक और खरीदार के बीच कोई समझौता होता है, तो उसे अपने फ्लैट को बेचने या किराए पर लेने के लिए हाउसिंग सोसाइटी से किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।,

क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी जाति, पंथ, धर्म और समुदाय के आधार पर भेदभाव करती हैं और वे मालिक को फ्लैट बेचने या किराए पर लेने की अनुमति से इनकार करते हैं।  उन क्षेत्रों में जहां एक विशेष समुदाय का वर्चस्व है, केवल शाकाहारियों को फ्लैट खरीदने की अनुमति है जबकि अन्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़े वर्गों के लोगों को फ्लैट बेचने या किराए पर लेने की मनाही है।

ऐसे समय में जब देश अभी भी सांप्रदायिक और/या धार्मिक राजनीति में जी रहा है।यह मुंबईकरों के साथ-साथ राज्य भर के लोगों के लिए एक स्वागत योग्य खबर है।

जितेन्द्  अवाहड ने ट्विटर पर कहा, "अगर मालिक अपना फ्लैट किराए पर लेना चाहता है या अपना फ्लैट बेचना चाहता है तो उसे सोसायटी से एनओसी की आवश्यकता नहीं है ... यह नफरत बढ़ा रहा है।"

इसके अलावा, मुंबई को विश्व स्तर पर एक महानगरीय शहर के रूप में जाना जाता है और अगर एक फ्लैट मालिक को किसी विशेष जाति, पंथ, धर्म और समुदाय को अपना फ्लैट बेचने या किराए पर लेने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो इससे शहर की छवि खराब होगी।

उन्होंने आगे उल्लेख किया कि उपनियमों के अनुसार, फ्लैट मालिक को अपना फ्लैट बेचने या किराए पर लेने के लिए सोसायटी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।  इसके बावजूद सोसायटी अपनी मंजूरी लेने पर जोर दे रही है।

इसके अलावा, यह मालिक को परेशानी मुक्त तरीके से लेन-देन करने में सक्षम करेगा और ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए सोसायटी निकाय द्वारा लिए गए समय के कारण होने वाली देरी और कथित उत्पीड़न को भी कम करेगा।


सहकारी आवास समितियों के मॉडल उपनियम संख्या 38 के अनुसार, फ्लैट की बिक्री और खरीद के लिए, सोसायटी से एनओसी की आवश्यकता नहीं है।  इसी तरह, उपनियम संख्या 43 के अनुसार, फ्लैट को रेंट करने के लिए सोसायटी से किसी एनओसी की आवश्यकता नहीं है।

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