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अंतरजातीय, अंतरधार्मिक विवाहित जोड़ों के लिए सुरक्षागृह


अंतरजातीय, अंतरधार्मिक विवाहित जोड़ों के लिए सुरक्षागृह
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मुंबई उपनगर के जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी बी.एच.नागरगोजे ने बताया कि सरकार मुंबई उपनगर जिले में अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को सुरक्षागृह प्रदान करेगी। शुरुआत में, सुरक्षित घर मामूली शुल्क पर एक महीने के लिए दिए जाएगा। उसके बाद मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित घर उपलब्ध कराया जाएगा। (safe shelter for inter-caste inter-faith marriage couple)

समाज कल्याण विभाग के माध्यम से मिलेगी सुविधा

इस सेफ हाउस की व्यवस्था समाज कल्याण विभाग के माध्यम से प्रदान की जायेगी। पहल के कार्यान्वयन के लिए मुंबई उपनगर के कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। (mumbai news)

मुंबई उपनगर के जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने ऑनर किलिंग मामले में पीड़ित जोड़ों से इस पहल का लाभ उठाने की अपील की है।

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