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रिक्शा की आयु सीमा में बदलाव, 15 साल से अधिक पुराने रिक्शा पर प्रतिबंध

राज्य में रिक्शों की आयु सीमा बढ़ाकर 15 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले, आयु सीमा 20 वर्ष थी।

रिक्शा की आयु सीमा में बदलाव, 15 साल से अधिक पुराने रिक्शा पर प्रतिबंध
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मुंबई (Mumbai) में 15 साल से अधिक पुराने सभी रिक्शाओं(Rikshaw)  पर प्रतिबंध (Restriction) लगा दिया गया है।  मुंबई में यातायात को अनुशासित करने और प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है।

15 वर्ष सीमा का लिया गया फैसला

राज्य में रिक्शों की आयु सीमा बढ़ाकर 15 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है।  इससे पहले, आयु सीमा 20 वर्ष थी।  मुंबई एमएमआर क्षेत्र में, आयु सीमा 20 से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गई है और अन्य भागों में इसे टैक्सियों के समान बनाया गया है।

निर्णय की घोषणा राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा की गई है।  नए फैसले के अनुसार, 1 अगस्त 2021 से, 15 साल से अधिक पुराने रिक्शा चलाने पर मुंबई एमएमआर क्षेत्र में प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।  शेष महाराष्ट्र में, यह निर्णय 1 अगस्त 2024 से लागू किया जाएगा।


 पूर्व आईएएस अधिकारी बी.सी.  यह निर्णय राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा खतुआ की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया था।  2017 में, खटुआ समिति ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को सौंप दी थी।  उनमें से, रिक्शा के लिए आयु सीमा कम करने सहित कई महत्वपूर्ण सिफारिशें अपनाई गई हैं।

मुंबई में बड़ी संख्या में पुराने रिक्शा हैं।  परिणामस्वरूप, प्रदूषण और दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है।  कई विशेषज्ञ समितियों ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।  इन सभी चीजों के कारण, यातायात अनुशासित नहीं था।  इसलिए, रिक्शा की आयु सीमा को कम करने का निर्णय लिया गया।

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