राज्य सरकार ने राज्य में प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है , जिसके साथ ही अब प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। लेकिन क्या आपको पता है की कोई भी बीएमसी अधिकारी आपसे प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल करने के लिए जुर्माना नहीं ले सकता है , जुर्माना वसुलने के लिए भी कुछ नियम बनाए गये है जिसके बारे में आपको जानना बेहद ही जरुरी है।
सिर्फ तय अधिकारियों की टीम ही छापेमारी कर प्लास्टिक रखने वालों पर कार्रवाई कर सकती है, जिनका नाम बीएमसी की वेबसाइट पर बाकायदा जारी किया जाएगा। बुधवार को हुई बैठक में बंदी को लागू करने को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना, प्लास्टिक और थर्माकॉल पर पाबंदी
बीएमसी ने बनाई स्पेशल टीम
राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक , हर व्यापारी और परिवार को एक महीने का समय दिया गया है जिसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करने के लिए बाकायदा टीमें बनाई जाएगी, जिनका नाम वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा। ऐक्शन का कोई दुरुपयोग न कर सके, इसलिए संबंधित कर्मचारियों को बाकायदा टोपी या ड्रेस पहनकर जाना होगा,ये फैसला अभी विचारा धीन है।
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पहले वॉर्ड ऑफिसर से मंजूरी
बीएमसी की ओर से जिस टीम को प्लास्टिक रखने की जांच का जिम्मा सौपा जाएगा उस टीम को पहले वॉर्ड ऑफिसर से मंजूरी लेना आवश्यक होगा, अगर कोई भी बीएमसी अधिकारी बिना वॉर्ड ऑफिस के इजाजत के बगैर छापा मारेगा तो वो गलत होगा।
प्लास्टिक थैलियों की बजाय कागज, कपड़े की थैलियां का इस्तेमाल करे।