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महाराष्ट्र में आने वाले ट्रक ड्राइवरों के लिए कोरोना जांच हुआ अनिवार्य

सरकार की तरफ से यह आदेश दिया गया है कि, बाहर राज्यों से सामान लेकर महाराष्ट्र में आने वाले सभी ट्रक ड्राइवर और उनके सहयोगियों को RT-PCR जांच कराना अनिवार्य होगा। या फिर उन्हें अपने साथ 48 घंटे पहले जांच की हुई कोरोना निगेटिव रिपोर्ट साथ लाना होगा।

महाराष्ट्र में आने वाले ट्रक ड्राइवरों के लिए कोरोना जांच हुआ अनिवार्य
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महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोरोना (coronavirus) की बदतर स्थिति को देखते हुए सरकार की तरफ से यह आदेश दिया गया है कि, बाहर राज्यों से सामान लेकर महाराष्ट्र में आने वाले सभी ट्रक ड्राइवर और उनके सहयोगियों को RT-PCR जांच कराना अनिवार्य होगा। या फिर उन्हें अपने साथ 48 घंटे पहले जांच की हुई कोरोना निगेटिव रिपोर्ट साथ लाना होगा।

कई राज्यों की सीमाओं को पार कर महाराष्ट्र आने वाले ट्रक ड्राइवरों को कोरोना जांच तक उन्हें इंतजार करना होगा।  

बता दें कि राज्य सरकार ने कोरोना (Covid19) के प्रकोप पर लगी पाबंदियों को 1 जून तक बढ़ा दिया है। साथ ही नए प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। इन्हीं में से अन्य राज्य से आने वाले ट्रक चालकों और उनके सहायकों को कोरोना टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना भी शामिल है।

यह भी नियम बनाया गया है कि कोरोना परीक्षण रिपोर्ट 48 घंटे से पहले की नही होनी चाहिए। इसलिए ट्रांसपोर्टरों (transports) को माल लोड करने के बाद महाराष्ट्र सीमा आने पर उन्हें किसी नजदीकी कोरोना सेंटर में जाकर RTPCR जांच करानी होगी। कई राज्यों में RTPCR टेस्ट रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन लगते हैं। इसलिए जब तक जांच रिपोर्ट नहीं मिल जाती, तब तक ड्राइवरों को कहीं भी आने जाने पर मनाही होगी।

हालांकि, सरकार के इस निर्णय से आशंका जताई जा रही है कि, अगर ट्रकों को रोका गया तो इससे दवाओं, स्वास्थ्य उत्पादों, खाद्यान्न, कारखानों के लिए कच्चे माल, आयात-निर्यात के सामानों में देरी हो सकती है। इससे माल को वांछित गंतव्य तक पहुंचने में 2 से 3 दिन की देरी हो सकती है। यही नहीं कई वाहन ऑक्सीजन सिलेंडर ले आते जा रहे हैं, ऑक्सीजन टैंकर राज्य की सीमाओं को पार करते हैं।  इन वाहनों के देरी से चलने पर समस्या उत्पन्न होने की भी संभावना है।  इसके अलावा, ऑनलाइन खरीदी गई वस्तुओं के उपभोक्ताओं तक पहुंचने में देरी होने की संभावना है।

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