मेट्रो 3 योजना के अंतर्गत चल रहे काम को लेकर मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) को हाईकोर्ट ने सभी जरुरी कागजात पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट के आदेशनुसार मेट्रो-3 योजना का कार्य कहां कहां चल रहा है, कार्य के लिए किन किन विभागों से मंजूरी ली गयी है जैसे सभी डाक्यूमेंट्स पेश करने का आदेश कोर्ट ने एमएमआरसी को कहा है। मेट्रो-3 योजना को लेकर काटे गये पेड़ों को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह आदेश बुधवार को दिया। याचिकाकर्ता जोरू बाथेना की याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रही थी।
बुधवार जो हुई सुनवाई में एमएमआरसी ने मात्र एक हलफनामा पेश किया जिसमें मेट्रो काम के लिए महाराष्ट्र स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट एसेसमेन्ट एथाँरिटी (एमएमआरसी) की तरफ से मंजूरी दी गयी थी।
एमएमआरसी ने बताया कि उसे के कार्य की मंजूरी 7 अप्रैल 2017 को मिली थी उसके बाद ही उनकी तरफ से काम शुरू किया गया। लेकिन याचिकाकर्ता बाथेना ने इसका विरोध करते हुए केन्द्रीय पर्यावरण और वन विभाग की मंजूरी नहीं होने की बात कही. बाथेना ने कहा कि मात्र एमएमआरसी के ही मंजूरी से कार्य कैसे शुरू कर सकते है।
कफ परेड में मेट्रो स्टेशन को लेकर भी चर्चा हुयी। बाथेना ने कहा कि स्टेशन के काम के लिए पार्क को उपयोग में लाया जा रहा है। इसको लेकर भी सभी जरुरी कागजात और नक़्शे एमएमआरसी को पेश करने का आदेश कोर्ट ने दिया।