ट्रेन से महाराष्ट्र (Maharashtra by train) आने वाले हर यात्री का आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव (RT PCR Negative report) होना अनिवार्य कर दिया गया है। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को निर्देश दिया जाता है कि बोर्डिंग, यात्रा और अपने गंतव्य पर पहुंचने पर कोरोना नियमों का पालन करें।
महाराष्ट्र राज्य सरकार के 12 मई 2021 के ब्रेक द चेन दिशानिर्देशों के अनुसार, परिवहन के किसी भी माध्यम से महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को आरटी-पीसीआर परीक्षण की नकारात्मक रिपोर्ट लेनी होगी, जो कि महाराष्ट्र में प्रवेश करने से 48 घंटे पहले की जाती है।
18 अप्रैल, 2021 और 1 मई, 2021 के आदेशों के अनुसार, केरल, गोवा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और एनसीआर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। यह देश के किसी भी हिस्से से महाराष्ट्र आने वाले सभी लोगों पर लागू होगा।
राज्य सरकार द्वारा दिए गए नए निर्देश http://contents.irctc.co.in/en/stateWiseAdvisory.html पर उपलब्ध हैं। लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को दिशा-निर्देशों की जांच करने के साथ-साथ अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा के लिए कोरोना नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है।
आरटी-पीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट का इस्तेमाल कोरोना की जांच के लिए किया जाता है। लेकिन नागपुर का 'निरी', राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, एक नया विकल्प लेकर आया है। कोरोना की जांच के लिए अब आपको नाक या मुंह से स्वाब लेने की जरूरत नहीं होगी।