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हवाई यात्रा उड़ान के लिए नई गाइड लाइंस जारी

एविएशन रेग्युलेटर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एयरलाइंस से कहा है कि अगर यात्री मास्क नहीं पहनते हैं, तो वे अपने निर्णयनुसार कार्रवाई कर सकते हैं।

हवाई यात्रा उड़ान के लिए नई गाइड लाइंस जारी
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कोरोना (Coronavirus) के प्रकोप को देखते हुए घरेलू (domestic fly) और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों (international fly) पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन अनलॉक (unlock) के दौरान अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को छोड़कर घरेलू उड़ान को चालू कर दिया गया। अब विमानन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) की तरफ से हवाई यात्रा के लिए नए नियमों की घोषणा की गयी है। नियमों के अनुसार, सरकार ने एयरलाइंस (aur lines) को हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों को भोजन देेनेे की अनुमति दी है।  हालांकि, बिना मास्क वाले यात्रियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

एविएशन रेग्युलेटर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एयरलाइंस से कहा है कि अगर यात्री मास्क नहीं पहनते हैं, तो वे अपने निर्णयनुसार कार्रवाई कर सकते हैं।

ऐसे यात्रियों पर कार्रवाई करते हुए उनको नो-फ्लाई सूची (no fly list) में नामित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि उनकी हवाई यात्रा पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

ये हैं नए नियम हैं

घरेलू उड़ानों में पैक किए गए स्नैक्स, भोजन और पेय परोसे जा सकते हैं। विशेष इंटरनेशनल उड़ानों में गर्म भोजन परोसा जा सकता है।

एयरलाइंस को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में वन टाइम यूज वाले ट्रे, प्लेट और कटलरी का उपयोग करना होगा।

क्रू मेंबर्स को हर बार खिलाए जाने वाले दस्ताने बदलने की जरूरत होगी।

यात्रियों को उड़ान में डिस्पोजेबल इयरफ़ोन या सेनेटाइज किए हुए हेडफ़ोन प्रदान करना होगा।

यदि कोई यात्री मास्क पहनने से इनकार करता है, तो एयरलाइंस उसका नाम नो-फ्लाई सूची में जोड़ सकती है।

25 मई से, सरकार ने घरेलू एयरलाइंस को अनुमति दी थी।  लेकिन अब तक उन्हें उड़ान में भोजन परोसने की अनुमति नहीं मिली थी। इसके अलावा, विशेष अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में अंतर रखते हुए पैक किये हुए भोजन या स्नैक्स दे सकते हैं।

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