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महाराष्ट्र में वाहन चालकों के लिए 'नो PUC, नो फ्यूल' नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा -परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक


महाराष्ट्र में वाहन चालकों के लिए 'नो PUC, नो फ्यूल' नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा -परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक
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महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बुधवार को घोषणा की कि वाहन चालकों के लिए 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' (NO PUC NO FUEL)नियम जल्द ही पूरे राज्य में सख्ती से लागू किया जाएगा।(No PUC, No Fuel rule for motorists to be strictly enforced in Maharashtra, says Transport Minister Pratap Sarnaik)

प्रदूषण कम करने के लिए उठाया गया कदम

अधिकारियों ने बताया कि यह कदम प्रदूषण कम करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।बुधवार को एक बैठक में बोलते हुए, सरनाईक ने कहा, "हमें पर्यावरण के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी को गंभीरता से लेना चाहिए। प्रदूषण मुक्त भविष्य सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान पीढ़ी पर कुछ प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है।"

सख्ती से लागू होगा नियम

इस नियम के तहत, वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) के बिना वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रणाली को सख्ती से लागू किया जाएगा और इसमें डिजिटल जाँच भी शामिल होगी।उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार और संयुक्त सचिव (परिवहन) राजेंद्र होल्कर को राज्य के सभी पेट्रोल पंपों पर इस पहल को लागू करने का निर्देश दिया गया है। धोखाधड़ी को रोकने के लिए प्रत्येक पीयूसी प्रमाणपत्र की एक विशिष्ट पहचान आधार होगा।

CCTV से होंगे गाड़ियों के नंबर स्कैन 

अधिकारियों ने कहा, "पेट्रोल पंपों पर लगे CCTV कैमरों से गाड़ियों  के नंबर स्कैन करेंगे और पीयूसी स्थिति की पुष्टि करेंगे। अगर प्रमाणपत्र अमान्य है, तो ईंधन की आपूर्ति अस्वीकार कर दी जाएगी और पीयूसी प्रमाणपत्र तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।"

नकली PUC सर्टिफिकेट जारी करनेवालों पर भी कार्रवाई 

सरनाइक ने वाहन शोरूमों पर पीयूसी प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने की भविष्य की योजनाओं की भी रूपरेखा प्रस्तुत की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सड़क पर चलने वाले सभी वाहन प्रदूषण मानदंडों का पालन करें। उन्होंने परिवहन विभाग से नकली पीयूसी प्रमाणपत्र जारी करने वाले गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और इस अवैध कारोबार को पूरी तरह से रोकने का आग्रह किया।

सरनाइक ने कहा, "यह सिर्फ़ एक नियम नहीं है। यह एक स्वच्छ और स्वस्थ महाराष्ट्र की दिशा में एक कदम है।"

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