ट्रैफिक पुलिस ने 1 नवंबर से चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट ( SEAT BELT) लगाना अनिवार्य कर दिया है। हालांकी अब इस फैसले का मुंबई टैक्सीमेन यूनियन ने विरोध किया है। मुंबई टैक्सीमैन यूनियन ( Mumbai Taximan Union) ने मुंबई के संयुक्त पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिखकर कहा है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम के इस आदेश को लागू कर पाना काफी मुश्किल होगा। इसके साथ ही टैक्सी युनियन का कहना है की सीटबेल्ट नीति को काली और पीली टैक्सियों मे आसानी से लागू नही किया जा सकता । इसे लागू करने में कई तरह की कठिनाईयो का सामना करना पड़ सकता है।
मुंबई पुलिस आयुक्त को भेजा पत्र
मुंबई टैक्सीमैन यूनियन ने मुंबई पुलिस आयुक्त को भेजे पत्र में कहा है कि केंद्रीय नीति की तुलना निजी टैक्सियों से नहीं की जानी चाहिए। मुंबई महानगर में टैक्सी दुर्घटना दर शून्य है। शहर में एक वाहन की औसत गति 12 किमी प्रति घंटे से कम होती है। इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पत्र में अनुरोध किया गया है कि पिछली सीट के यात्रियों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए और यह केंद्रीय मोटर वाहन नियम काली और पीली टैक्सियों पर लागू नहीं होना चाहिए।
नियम को लागू करने में कई दिक्कतें
मुंबई में काली और पीली टैक्सियाँ अधिक हैं। इससे यात्रा करने वाला यात्री कम दूरी का होता है। टैक्सी में चार यात्री सफर करते हैं। पीछे की सीट के यात्रियों के लिए दो सीटबेल्ट दिए गए हैं। पीछे बैठे तीन यात्रियों में से बीच की सीटों पर बैठे यात्री को भी सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य कर दिया गया है।
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