विशेष एनडीपीएस कोर्ट, मुंबई ने 20 अक्टूबर को क्रूज शिप ड्रग मामले में आर्यन खान( aryan khan) , अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा। तीनो की जमानत पर फैसला 20 तारीख को किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि वह अन्य मामलों में व्यस्त है लेकिन 20 तारीख को आदेश के लिए तीनों आवेदनों को रख रहा है।
'पढ़ने के लिए समय चाहिए'
अदालत ने कहा कि उसे सभी उद्धरणों को पढ़ने के लिए समय चाहिए। कोर्ट में बहस शाम 4.30 बजे तक समाप्त हो गई। न्यायालय शाम 5.30 बजे स्थगित । दशहरा , शनिवार , रविवार और मिलाद उन-नबी की छुट्टियों के लिए कोर्ट 15 से 19 अक्टूबर तक बंद रहेगा।
NCB ने कहा की शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के लिए आरोपी नंबर 1 - कथित तौर पर "अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त" था, और "विदेश में कुछ व्यक्तियों के संपर्क में था जो एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का हिस्सा प्रतीत होते हैं"।
एनसीबी ने गुरुवार को अदालत को बताया कि "सबूत दिखाते हैं" आर्यन खान अक्सर प्रतिबंधित पदार्थ लेता था; केंद्रीय एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने भी ऑन-रिकॉर्ड बयानों का हवाला देते हुए दावा किया कि आर्यन खान पिछले कुछ वर्षों से ड्रग्स का सेवन कर रहा है।
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