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आज से होटल में खाएं दबाकर


आज से होटल में खाएं दबाकर
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जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद आज से होटलों पर नई दरों से जीएसटी लागू हो गई है। जीएसटी काउंसिल ने178 चीजों पर जीएसटी की दरें 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी थी। जीएसटी की नई दरें 15 नवंबर सें लागू हो गई है। नई दरें लागू होने के बाद अब होटल में खाना पहले से सस्ता हो जाएगा।

क्या हुआ है बदलाव
जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला लिया गया की एसी, नॉन एसी होटल्स पर 5 फीसद जीएसटी लगाई जाएगी जो पहले 18 फिसदी थी। जिससे होटल के खानों के दामों में कमी आएगी और जीएसटी कम होने के कारण अब आब पहले से कम बजट में भरपेट खाना खा सकते है।

इन होटलों में राहत नहीं

  •  जहां एक कमरे का किराया एक रात के लिए 7500 रुपये से ज्यादा है, तो यहां आपको 18 फीसदी जीएसटी रेट अदा करना होगा।  इसमें ज्यादातर फाइव स्टार होटल आते हैं।
  • फाइव स्टार होटल के अलावा आउटडोर कैटरिंग पर भी 18 फीसदी जीएसटी आपको देना होगा।

इन चीजों में भी मिलेगी राहत


इन सामानों पर 28 प्रतिशत जीएसटी की जगह अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगी

चॉकलेट, डिटर्जेंट, शैंपू, हेयर क्रीम, मेंहदी, डियोड्रेंट, पंखे, पंप, लैंप, सेनेटरी वेयर्स, मार्बल, ग्रेनाइट, ग्लास, वायर, केबल, इलेक्ट्रिक बोर्ड, फर्नीचर, आग बुझाने वाले यंत्र, रबर ट्यूब, संगीत सामान , कलाई घड़ी, घड़ी और ऑफिस, डेस्क इक्विपमेंट, सीमेंट, कंक्रीट और कृतिम पत्थर से बने सामान, कृत्रिम फूल, पत्ते, फल, वसा और तेल पाउडर, 500 रुपए से ज्यादा के जूते, सॉफ्टवेयर, जैम, सॉस, सूप, आईसक्रीम,कैमरा, एल्युमिनियम फॉइल

इन सामानों पर18 प्रतिशत की जगह लगेगा 12 प्रतिशत जीएसटी

1 हजार से ज्यादा के कपड़े, पैकेज्ड मेवे, सॉसेज, फ्रोजन मीट, सेलफोन, , फ्रूट ज्यूस, नमकीन, आयुर्वेदिक दवाईयां, टूथ पावडर, अगरबत्ती, कलरिंग बुक, छाते, सिलाई मशीन, सेलफोन, सभी तरह के डाइग्नोस्टिक किट, चम्मच, कांटे, चेस बोर्ड, केरम बोर्ड, किचनवेयर्स, टैक्सटाइल

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